Home राष्ट्रीय गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: 25 मौतों के मामले में लूथरा बंधु गिरफ्तार, 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड
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गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: 25 मौतों के मामले में लूथरा बंधु गिरफ्तार, 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड

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गोवा के अरपोरा इलाके में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब में हुए भीषण अग्निकांड के मामले में क्लब मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को बुधवार को गोवा लाया गया। दिल्ली की एक अदालत ने दोनों आरोपियों को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंपा था। गोवा पहुंचने के बाद पुलिस ने उन्हें अर्जुन पुलिस स्टेशन ले जाकर औपचारिकताएं पूरी कीं और पूछताछ शुरू की। इसके बाद आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है।

यह मामला 6 दिसंबर को नाइटक्लब में लगी आग से जुड़ा है, जिसमें कर्मचारियों और पर्यटकों सहित 25 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। पुलिस के अनुसार, नाइटक्लब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति और पर्याप्त अग्नि सुरक्षा इंतजामों के आतिशबाजी कराई गई थी, जिससे आग फैल गई और यह बड़ा हादसा हुआ।

गोवा पुलिस ने अदालत को बताया कि गौरव और सौरभ लूथरा क्लब के मुख्य मालिक और साझेदार हैं और इसके संचालन पर उनका पूरा नियंत्रण था। आरोप है कि दोनों ने अनिवार्य सुरक्षा मानकों और अग्निशमन नियमों का पालन नहीं किया, जिसके चलते जानलेवा दुर्घटना हुई। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान कई अहम पहलू सामने आना बाकी हैं, जिनमें लाइसेंस, कार्यक्रम की अनुमति और आंतरिक दस्तावेजों की बरामदगी शामिल है।

पुलिस ने यह भी दावा किया कि घटना के बाद आरोपी कथित तौर पर देश छोड़कर विदेश चले गए थे और बाद में भारत लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने गोवा पुलिस की दलीलों को स्वीकार करते हुए ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी दी, लेकिन इसकी अवधि 48 घंटे तक सीमित रखी। अदालत ने यह भी कहा कि प्रारंभिक तौर पर आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं और आगे की जांच गोवा की संबंधित अदालत के अधिकार क्षेत्र में की जाएगी। साथ ही जांच अधिकारी को निर्देश दिए गए कि पारगमन के दौरान आरोपियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और गोवा पहुंचते ही उन्हें सक्षम अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

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